हिसार | हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत चार जिलों हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद व पलवल में चुनाव होंगे लेकिन हिसार ज़िले के एक गांव में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरपंच पद के चुनाव पर रोक लगा दी है. बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा चुनाव पर रोक लगाने से पूरे गांव में चर्चाओं का दौर जारी रहा कि ऐसी क्या वजह रही कि हाईकोर्ट को पंचायत चुनाव रद्द करना पड़ा. यहां गांव में सरपंच पद के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था लेकिन छंटनी के दौरान एक उम्मीदवार सरोज का नामांकन रद्द कर दिया गया जिसके बाद यह पूरा बवाल मचा हुआ है.
यह था मामला
पूरा मामला हिसार ज़िले की नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव उगालन से है जहां इस बार SC महिला के लिए सरपंच पद आरक्षित था. गांव से सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे लेकिन छंटनी के दौरान एक उम्मीदवार सरोज का नामांकन रद्द कर दिया गया है. नामांकन रद्द हुए उम्मीदवार का कहना है कि उसका फॉर्म सही था लेकिन जानबूझकर रद्द किया गया है.
नामांकन रद्द होने की ये बताई वजह
उम्मीदवार सरोज ने बताया कि उसके नामांकन को रद्द करने में चूल्हा टैक्स की पर्ची और बिजली का नोड्यूज नहीं देने की वजह बताई गई है लेकिन उसने यह दोनों दस्तावेज अपने फार्म के साथ जमा करवाएं थे. उन्होंने अपना नामांकन पत्र पूरा करने के बाद ही जमा करवाया था. अगर उसका नामांकन पत्र रद्द किया गया था तो उन्हें इसकी सूचना किसी अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया है. इसके बाद सरोज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद उगालन गांव में हाईकोर्ट ने सरपंच पद के चुनाव पर रोक लगा दी है.
चुनाव स्थगित करने की दी गई सूचना
हांसी द्वितीय खंड के BDPO धर्मपाल ने बताया कि गांव में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के पास आदेशों की प्रति भेजकर उन्हें सूचना दी गई थी कि 25 नवंबर को होने वाला चुनाव स्थगित हो गया है. अब इसके बाद जो भी आदेश चुनाव आयोग या हाईकोर्ट की तरफ से आएगा उन आदेशों की पालना की जाएगी. फिलहाल, गांव में तीन वार्डों के लिए 25 नवंबर को पंच का चुनाव होगा.
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