टेक डेस्क । चेक द्वारा भुगतान करने के नियम अगले साल से बदलने जा रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. इन नियमों का पालन उन लोगों को करना होगा जो लोग चेक द्वारा 50,000 से अधिक की पेमेंट करेंगे. वैसे तो यह पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगा. चेक द्वारा पेमेंट करने में होने वाले फ्रॉड को रोकने हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा यह कदम उठाया गया है.
लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करेगा. इस सिस्टम के अनुसार 50,000 से अधिक का भुगतान करने के लिए दोबारा से री-कंफर्म करना होगा. इस सिस्टम के माध्यम से चेक, मोबाइल एप, s.m.s., इंटरनेट बैंकिंग एवं एटीएम के लिए जारी हो पाएगा. इसके माध्यम से चेक की तारीख, पेयी और राशि की डिटेल, भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम डिटेल्स देनी होगी.
RBI: पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में जागरूकता फैलाए बैंक
हालांकि बैंक द्वारा इन सारी डिटेल्स को एक बार दोबारा से जांचा जाएगा. यदि CTS में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो उसमें सुधार किया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा कि सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को शाखाओं में प्रदर्शन, एसएमएस अलर्ट, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट एवं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पॉजिटिव पर सिस्टम के संबंध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए.
RBI ने कहा कि केवल इस प्रणाली के तहत आने वाले चेक CTS ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के अंतर्गत स्वीकार किए जाएंगे. हालांकि बैंक CTS के बाहर जमा एवं जमा किए गए चेक के समान व्यवस्था लागू करने हेतु स्वतंत्र होंगे.
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