चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी स्कीम लेकर आई है. प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की है. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टेड एवं डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ता सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना से लगातार मिल रही कामयाबी को देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है.
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा है कि जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं, वो इसका लाभ अवश्य उठाएं. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं का अब तक का पूर्ण सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का ही भुगतान करना होगा. उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या फिर अगले तीन बिलों के साथ जमा करवा सकता है. यदि उपभोक्ता एकमुश्त राशि का भुगतान करता है तो उसे मूल राशि पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
इस योजना के अन्तर्गत फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा. इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2022 तक उठाया जा सकता है. बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि इस स्कीम का फायदा उठाकर राज्य की उन्नति में सहायक बनें.
हरियाणा सरकार ने सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत 1 सितंबर से 30 नवंबर 2022 तक की थी. ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था और वर्तमान में भी बकाया ही है, उनके लिए सरकार ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया है.
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