हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों को मिली मंजूरी, यहाँ पढ़े कैबिनेट मीटिंग की ख़ास बाते

चंडीगढ़ | बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. मनोहर लाल ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल का चाइल्ड केयर लीव दिया जाएगा. ये सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे. अब एक अकेला पुरुष सरकारी कर्मचारी और एक महिला सरकारी कर्मचारी बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकता है.

Haryana CM Manohar Lal

उद्योग प्रोत्साहन नीति में किया जाएगा संसोधन

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में उद्योग संवर्धन अधिनियम 2016 में और संशोधन करने के लिए हरियाणा उद्योग संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दी गई. प्रस्तावित संशोधन बड़ी परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा में किसी भी प्रोत्साहन, छूट, सब्सिडी की अस्वीकृति को अस्वीकार करने के लिए किया गया है.

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हरियाणा के चौकीदारों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ

सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस संशोधन से ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ मिलेगा. इसके अलावा, प्रत्येक ग्राम चौकीदार को कर्मचारी भविष्य निधि लाभ के साथ समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित मानदेय प्रति माह प्राप्त होगा.

सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की होगी भरपाई

मनोहर लाल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में और संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है. आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एवं यदि निर्धारित अवधि में राशि की वसूली नहीं की जाती है तो भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की जायेगी.

इन विभागों को किया गया विलय

  • अब नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभागों का विद्युत विभाग में विलय कर दिया गया है और नाम बदलकर ‘ऊर्जा विभाग’ किया जाएगा.
  • अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का विलय कर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय विभाग बनाया गया है.
  • उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को उच्च शिक्षा विभाग के रूप में नया नाम देकर एक ही विभाग में विलय कर दिया गया है.
  • पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को पर्यटन विभाग में मिला दिया गया है और इसका नाम बदलकर विरासत और पर्यटन विभाग कर दिया गया है.
  • वन और वन्यजीव विभाग और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के रूप में एक ही विभाग में विलय कर दिया गया है.
  • सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग बनाने के लिए कला और संस्कृति विभाग को सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के साथ विलय कर दिया गया है.
  • खेल विभाग के युवा मामले घटक को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तथा रोजगार विभाग में मिला दिया गया है.
  • राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भंग करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निजी आईटी को उद्योग और वाणिज्य विभाग के दायरे में लाने का फैसला किया है.
  • निगरानी और समन्वय विभागों और प्रशासनिक सुधार विभाग को एक मौजूदा विभाग में विलय कर दिया गया है जो सामान्य प्रशासन विभाग है.
  • हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, सीईटी के संबंध में नीति, जो पहले मानव संसाधन विकास को हस्तांतरित की गई थी, वापस ले ली जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी जाएगी.
  • वित्त विभाग से समुचित नियंत्रण एवं समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण आपूर्ति एवं निस्तारण निदेशालय को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से वित्त विभाग में स्थानान्तरित किया जायेगा.
  • चकबंदी विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का विलय कर दिया गया है.
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