रोहतक कोर्ट से मारपीट मामले में नवीन जयहिंद को मिली बड़ी राहत, पुलिस ने किया था जमानत का विरोध

रोहतक | PGIMS रोहतक मारपीट मामले में नवीन जयहिंद को आखिरकार जमानत मिल ही गई है. रोहतक कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है. एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नवीन के खिलाफ जो SC- ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था उसमें भी उन्हें जमानत मिल चुकी है लेकिन अभी भी जय हिंद की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं.

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नवीन जयहिंद के वकील ने दी जानकारी

नवीन जयहिंद के वकील गौरव भारती ने बताया कि PGI मारपीट मामले में नवीन जयहिंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके चलते उसे जेल भेज दिया गया था. उन्होंने 17 दिसंबर को इस मामले में नवीन जयहिंद की जमानत याचिका दायर की थी. रोहतक कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए नवीन जयहिंद की जमानत मंजूर कर 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

पुलिस ने किया था जमानत का विरोध

बता दें कि नवीन जयहिंद को रोहतक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नर्सिंग स्टाफ भर्ती मारपीट मामले में गिरफ्तार किया गया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने नवीन जयहिंद की जमानत का विरोध किया था. सरकारी वकील ने कहा था कि नवीन जयहिंद को विरोध करने की आदत है. अगर उसे जमानत मिल जाती है तो वह फिर से नर्सिंग भर्ती की काउंसिलिंग में बाधा डाल सकता है.

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