रोहतक | हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बुधवार को रोहतक पहुंचे थे. जहां उन्होंने जिला कष्ट निवारण व परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में कुल 19 शिकायतें उनके सामने रखी गई है, जिनके समाधान को लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने BJP- JJP गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखते हुए कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध है.
PPP से जुड़ेगी BPL सुविधाएं
मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नए साल में गरीब परिवारों के कल्याण और अंत्योदय के सपने को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर ला रही है. उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को सुविधाएं प्राप्त करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता था. फार्म भरने के बाद ग्रामीण विकास और शहरी स्थानीय निकाय विभाग जांच करता था लेकिन अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है.
नए साल से बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा. ऐसे में फैमिली आईडी में सत्यापित आय के बाद इन पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के वेरिफिकेशन के जरिए राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है. राशन कार्ड बनाने में लगने वाली ₹20 फीस को भी समाप्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को चार रंगों के अलग-अलग राशन कार्डों से मुक्ति दिलाई जाएगी. एक लाख 80 हजार रुपए की सालाना आय से नीचे के परिवारों को PPP के माध्यम से ऑटोमेटिक बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाएगा और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन से लाभार्थी को राशन की सुविधा मिलेगी.
क्या है परिवार पहचान पत्र
हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र (PPP) बनाने के पीछे का उद्देश्य सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा तैयार करना है. इसमें प्रत्येक परिवार को आठ अंकों का परिवार आईडी प्रदान किया जाता है. फैमिली आईडी पेंशन, सब्सिडी, छात्रवृत्ति जैसी मौजूदा स्वतंत्र योजनाओं को जोड़ेगी ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके और साथ ही विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत चयन को सक्षम किया जा सकें.
एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में डेटा प्रामाणित और सत्यापित हो जाने के बाद किसी लाभार्थी को कोई और डॉक्यूमेंट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी.
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