RBI ने बैंक लॉकर्स से जुड़े नियमों में किया बदलाव, नए साल से होंगे लागू; यहाँ पढ़े

नई दिल्ली | 1 जनवरी 2023 को नए साल की शुरुआत के साथ ही रिजर्व बैंक (RBI) लॉकर्स से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इस नियम के लागू होने के बाद बैंक लॉकर को लेकर ग्राहकों से मनमानी नहीं कर सकेंगे. आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, अगर Bank की लापरवाही से लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका भुगतान बैंक को करना होगा.

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बैंकों की होगी जिम्मेदारी

आगे कहा है कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि जिस परिसर में सुरक्षित जमा तिजोरी रखी जाती है उसकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं. यदि नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक होगी. इन मामलों में मुआवजा नहीं मिलेगा.

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इसके अलावा, अब ग्राहकों को 31 दिसंबर तक बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा. इसके जरिए ग्राहकों को लॉकर नियमों में बदलाव की जानकारी बैंक को एसएमएस और अन्य माध्यमों से देनी होगी.

नवीनीकरण के लिए करना होगा एग्रीमेंट

लॉकर धारकों को नए लॉकर समझौते के लिए पात्रता दिखानी होगी और 1 जनवरी 2023 से पहले नवीनीकरण के लिए एक समझौता करना होगा. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ग्राहकों को लॉकर समझौते के बारे में सचेत करने के लिए अलर्ट SMS भी भेज रहे हैं. पीएनबी की ओर से ग्राहकों को भेजे जा रहे मेसेज में लिखा है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, नया लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है.

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इन कंडीशन में नहीं मिलेगा मुआवजा

ग्राहक की गलती या लापरवाही, भूकंप, बाढ़, बिजली, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर की सामग्री को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.

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