चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. इसके लिए BPL परिवारों को हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन करना होगा. इन बीपीएल परिवारों को 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.
विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ पहले अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मिलता था लेकिन अब मनोहर लाल सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को शामिल कर लिया है. वहीं, पहले इस योजना के तहत 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है.
इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
- आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम BPL सूची में शामिल होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित है तो उसको अपना जाति प्रमाणपत्र साथ लगाना होगा.
- आवेदनकर्ता का खुद का घर होना चाहिए,जो कम से कम दस साल पुराना हो.
- आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, परिवार पहचान पत्र
- आवेदनकर्ता परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
ऐसे करें आवेदन
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.haryanascbc.gov.in/ पर विजिट करना होगा.
- यहां आपको हरियाणा अंबेडकर आवास योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा.
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी हुई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसे भर दीजिए.
- इसके साथ- साथ आपको जरूरी दस्तावेज़ भी अटैच करने होंगे.
- इसके पश्चात आप Submit बटन पर Click कर दीजिए.
- ध्यान रखिए आपने जो भी फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लीजिए.
- इस प्रकार आप हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.