भिवानी । हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अनियमितता की वजह से रद्द हुई 816 ड्राइंग टीचर की नई भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को 5 महीने में पूर्ण करने के आदेश दिए है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नई भर्ती होने तक पुराने टीचर अपने अपने पदों पर बने रहेंगे.
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से इन परीक्षाओं की संभावित तिथि तय कर दी गई है जो कि 31 जनवरी है. बता दें कि इन परीक्षाओं में केवल और केवल वही अभ्यार्थी भाग ले पाएंगे जिन्होंने वर्ष 2006 में विज्ञापन जारी होने पर इसके लिए आवेदन किया था.
एक जिले में ही हो सकती है परीक्षाएं
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से शीघ्र ही ऑफिशल वेबसाइट पर इसके लिए बाकायदा एक नोटिस जारी किया जाएगा. इस भर्ती के लिए फिर से आवेदन नहीं लिए जाएंगे. पहले वाले आवेदन ही मान्य रहेंगे. इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की वजह से यह परीक्षा एक ही जिले में संपन्न हो सकती है. HSSC के चेयरमैन भारत भूषण भारती जी ने जानकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही ड्राइंग टीचर की भर्तियां करवाई जाएंगी. वर्ष 2006 में ड्राइंग टीचर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.
चयन ना होने पर गेस्ट टीचर के रूप में एडजस्ट करें विभाग
वर्ष 2008 में प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात वर्ष 2010 में जॉइनिंग दी गई थी, लेकिन इस भर्ती में अनियमितता को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भर्ती को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था. ड्राइंग टीचर एसोसिएशन के राज्य प्रधान पवन कुमार के अनुसार हरियाणा सरकार को उन 27 परिवारों के लिए भी पॉलिसी बनानी चाहिए जिन्हें ड्राइंग टीचर के निधन के पश्चात सरकार से आर्थिक सहायता मिल रही है. उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए. जिन अभ्यर्थी का चयन नहीं होता है, उन्हें भी गेस्ट टीचर के रूप में एडजस्ट करना चाहिये.
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