प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का देशभर में शुभारंभ, कामगारों को बिना गारंटी मिलेगा 1 लाख रूपए का लोन

अंबाला | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, केन्द्र सरकार साध्वी निरंजन ज्योति ने रविवार को अंबाला के एसडी कॉलेज में विश्वकर्मा योजना (Pm Vishwakarma Yojana) के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से विश्वकर्मा योजना () का शुभारंभ किया. इस मौके पर राज्य मंत्री ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन देश को नई दिशा व दशा देने वाला दिन है.

PM Narendra Modi

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हिंदुस्तान तरक्की के नए आयाम स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 श्रेणी के कामगारों को शामिल किया गया है. इस योजना का शुभारंभ होने से देश में विश्वकर्मा के हुनर को सम्मान मिलेगा और भारत आयातकर्ता से निर्यातकर्ता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.

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इन 18 श्रेणियों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ से इस योजना में शामिल होने वाले 18 श्रेणियों के कामगारों की बदौलत देश विकास की नई इबारत लिखेगा. इसमें बढई, नाव निर्माता, शस्त्र निर्माता, लोहार, हथौडा और औजार निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, बारबर, गुडिया व खिलौने बनाने वाला, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मत्स्य जाल निर्माता, टोकरी/ चटाई/ झाडू बनाने वाले/ रस्सी तैयार करने वाले, मोची/ जुता बनाने वाला/ फुटवेयर कारीगर, धोबी, राजमिस्त्री, माला बनाने वाला व टेलर शामिल हैं.

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कारीगरों को मिलेंगे ये फायदे

राज्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत देश के 30 लाख कारीगरों को इसमें शामिल किया गया है. इस योजना के अन्तर्गत 13 हजार करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत यह लाभ एक परिवार के एक सदस्य तक सीमित होगा और परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं.

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उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक लाख रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जाएगा और एक साल में 12 महीने के अंदर ऋण की अदायगी समयावधि के तहत की जाती है तो 2 लाख रुपये तक का ऋण और उपलब्ध करवाने का प्रावधान है और यह ऋण 30 महीने की समयावधि के तहत वापिस करना है. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

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