अंबाला । कोरोना महामारी के दौरान पेशेंट के परिजनों की लाचारी का फायदा उठाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे वसूलने वाले प्राइवेट एंबुलेंस चालकों की अब खैर नहीं. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर एंबुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस व एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा. नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टर ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऐसे एंबुलेंस चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
आरटीए सेक्रेटरी गौरी मिड्ढा ने कहा कि अगर कोई एंबुलेंस चालक स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए रेट से ज्यादा पैसे वसूलने का काम करता है तो उस एंबुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जाए. एंबुलेंस को इम्पाउड करने के साथ- साथ कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएं.
एमएलएस का 15 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट
एंबुलेंस चालक एक्सीडेंट व किसी भी एमरजेंसी में जाने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस है तो वह 15 रुपए प्रति किलोमीटर और बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस में 7 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ले सकता है.
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