भिवानी । हरियाणा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अगर कोई परीक्षार्थी मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल करते या करवाते हुए पकड़ा गया तो उसे 1 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
हरियाणा बोर्ड कार्यालय में आज हुई बैठक
इसके अलावा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाने वाले अभ्यर्थी को हमेशा के लिए एचटेट हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. बोर्ड अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए यह तरीका अपनाया गया है. नकल पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सख्त कदम उठाए हैं. इस बाबत अनुचित साधन निपटान के संबंध में गठित विनियम कमेटी के सदस्य एवं बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक आज बोर्ड मुख्यालय भिवानी में आयोजित की गई.
नकल को रोकने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए सख्त कानून
साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतिरूपण के सभी मामलों में केंद्र अधीक्षक द्वारा वार्षिक परीक्षा तिथि व उसके स्थान पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई जाएगी. उसे 3 साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के माध्यम से नकल करने में सहायता प्रदान करने या परीक्षा केंद्र के बाहर से सहायता लेने पर परीक्षार्थी को 1 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा.
इसी प्रकार डीएलएड परीक्षाओं में अभी कोई परीक्षार्थी नकल करता हुआ पाया गया या उसके स्थान पर किसी दूसरे परीक्षार्थी ने परीक्षा दी, तो उसे नोट फिट फॉर डिप्लोमा घोषित कर दिया जाएगा. 2 मार्च 2021 से प्रारंभ होने वाली डीएलएड की परीक्षाओं में यही परिवर्तित नियम लागू किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे ही हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ पाया गया, या उसके स्थान पर कोई और परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए पाया गया. तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा.
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