अब रेहड़ी और खोखे लगाने के लिए करवाना होगा पंजीकरण, जाने विस्तार से

भिवानी । सरकार द्वारा रेहडी,फड व खोखे संचालकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है. आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत ₹10000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

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नगर परिषद को दिए गए जरूरी निर्देश

बता दे कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत रेहडी,फड व खोखे संचालकों को अपना पंजीकरण करवाना होगा. पंजीकरण के बिना रेहड़ी व खोखे नहीं लगाए जा सकेगे. यह पंजीकरण किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर करवाया जा सकेगा. जिला नगर आयुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि इस योजना के तहत ₹10000 की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.

सरकार द्वारा रेहड़ी व खोखे संचालकों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद को भी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं. वे अपने अपने वार्ड,  क्षेत्र में रहेड़ी, फड, खोखे संचालकों को बताएं, ताकि वे 15 फरवरी तक अपना पंजीकरण करवा सके.

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