बिजनेस डेस्क | यदि आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है. जैसा कि आपको पता है कि सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारको और म्युचुअल फंड निवेशकों के पास नॉमिनी को नामित करने या फिर घोषणा पत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का ही समय है, यदि आपने अभी तक भी ऐसा नहीं किया है तो तुरंत नॉमिनी को नामित करें.
यदि आप ऐसा नहीं करते तो निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लगा दी जाएगी, अर्थात उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा. फिर आप किसी प्रकार का कोई भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे.
सेबी की तरफ से इन नियमों में किया गया बदलाव
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी के अनुसार यह आदेश नए और मौजूदा दोनों तरह के निवेशको पर समान रूप से लागू होते हैं. सेबी की तरफ से यह बड़ा कदम निवेशको को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें कानूनी उत्तराधिकारियों को सौपने में सहायता करने की दिशा में उठाया गया है. सेबी की तरफ से जारी के किए गए नए नियमों के अनुसार नए निवेशको को ट्रेडिंग व डीमैट खाता खोलते समय अपनी सिक्योरिटीज के लिए नामांकन देना होगा या फिर घोषणा पत्र के जरिए बाहर निकालने के विकल्प को सेलेक्ट करना होगा.
30 सितंबर से पहले जरूर कर ले ये जरूरी काम
यदि मौजूदा निवेशक इस समय सीमा में काम पूरा करने में किसी भी वजह से विफल होते हैं, तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद निवेशक अपने निवेश को निकाल नहीं सकते है. आनंद राठी वेल्थ के सीईओ फिरोज अजीज ने कहा कि सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों और म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए किसी भी नामांकित करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है. जब भी हम शेयर बाजार में किसी शेयर की खरीदारी करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है.
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