बिजनेस डेस्क | आधार कार्ड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. सरकार की तरफ से कई बार आधार को पैन से लिंक करवाने को लेकर गाइडलाइन जारी की जा चुकी है. यदि इन सबके बावजूद भी आपने अभी तक भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया है तो अब आपको इस गलती की वजह से 6,000 रूपये का आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है. वित्त वर्ष 2022- 23 और एसेसमेंट ईयर 2023- 24 का आइटीआर फाइल करने के लिए अब आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड एक्टिव रहना जरूरी
पैन को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी. इस वजह से जिन लोगों ने आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया है, उनका अपन निष्क्रिय हो गया है. वही, आपको पेन को दोबारा शुरू करवाने के लिए अधिकतम 30 दिनों का समय लगेगा. यदि आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो इसके लिए पैन कार्ड एक्टिव रखना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में अब आपके सामने समस्या हो गई है कि आपका पेन भी एक्टिव नहीं है तो आप कैसे आईटीआर फाइल करेंगे.
बढ़ने वाला है 6000 रूपये का खर्च
जिस व्यक्ति की तरफ से आईटीआर आखिरी तारीख निकलने के बाद जमा किया जाता है. उस पर आयकर विभाग की तरफ से देरी से आइटीआर फाइल करने के लिए 5,000 रूपये तक का जुर्माना भी लगाया जाता है. वहीं, पैन को एक्टिव रखने के लिए उसे आधार से लिंक करवाने की फीस भी अब हजार रूपये कर दी गई है यानी कि अब आपको देर से आईटीआर जमा करवाने के 5,000 और आधार पेन से लिंक करवाने के लिए हजार रुपए का भुगतान करना होगा. इस प्रकार आप का कुल खर्च 6,000 रूपये बढ़ जाएगा.
यदि हम Last Date के बाद आईटीआई भरते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता. साथ ही, आप शेयर बाजार में हुए नुकसान को अगले वित्त वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. इस पर जुर्माना लगेगा और बकाया टैक्स राशि पर आपको ब्याज भी देना होगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!