चंडीगढ़ | हरियाणा पुलिस (Haryana Police) सिपाही के 6,000 पदों की भर्ती के लिए PMT परीक्षा चल रही है. फिलहाल, पुरुष सिपाहियों के लिए पीएमटी चल रहा है. इसके बाद, महिला सिपाहियों के लिए पीएमटी होगा. इसके लिए आयोग ने कल ही महिला सिपाहियों की लिस्ट जारी की है.
हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती के लिए पिछड़े वर्ग के आवेदक उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने उनके सर्टिफिकेट पुराने बताकर उन्हें आरक्षण से वंचित कर दिया है.
हाई कोर्ट से लगाई गुहार
उन्होंने यह भी दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और आयोग से भी संपर्क साध चुके है पर कहीं से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है. आखिरकार उन्हें अपने हकों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है.
आज होगी सुनवाई
इस मामले पर 22 जुलाई यानि आज सुनवाई होगी. आयोग ने यह लिखा था, ‘बीसी ए/ बीसी- बी कैटेगरी से सबंधित उम्मीदवारों को अपना बीसी- ए या बीसी- बी सर्टिफिकेट नवीनतम (लेटेस्ट) अटैच करना चाहिए जैसा कि हरियाणा सरकार के 22 मार्च 2022 के निर्देशों में बताया गया है या उनकी जाति/ कैटेगरी परिवार पहचान पत्र में वेरिफाई आधार पर कंसीडर की जाएगी.
EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों ने लगाया आरोप
अख़बार दैनिक सवेरा क़े अनुसार, इस पर आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि विज्ञापन में लिखी शर्त अनुसार नवीनतम सर्टिफिकेट के अनुसार पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ दिया गया है, जिनका सर्टिफिकेट पुराना है, उनमें से यदि किसी के नंबर अनारक्षित कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो उन्हें अनारक्षित कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है.
अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है. EWS क्रांतिकारी की उम्मीदवारों ने भी आयोग पर आरोप लगाया है कि उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनके पुराने सर्टिफिकेट को आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!