चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में 24 हजार पदों की भर्ती अटक गई है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने इस भर्ती का परिणाम जारी करने को लेकर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था, मगर वहां से अनुमति नहीं मिला. इन पदों का परिणाम जारी कराने को लेकर आयोग ने एक बार फिर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.
हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
इस बार पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें 6 महीने में रिजल्ट जारी करने के आदेश हैं. आयोग के सचिव का कहना है कि यदि तय अवधि में परिणाम जारी नहीं किया गया तो अदालत की अवमानना हो सकती है और इस पर हाईकोर्ट प्रतिकूल फैसला दे सकता है. 31 मई 2024 को हाईकोर्ट ने इस बारे में आदेश दिए थे. ऐसे में आदेश को चार महीने बीत चुके हैं.
आदेश को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर
अपने पत्र में आयोग ने लिखा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने 21 अगस्त और 30 अगस्त के पत्र के जरिए आयोग को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने से पहले साइंटिफिक ऑफिसर सी (सिस्टम इंजीनियर) की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन, नंबर 12. 5666 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन नंबर 14 और सीईटी (सामान्य प्रवेश परीक्षा) का परिणाम घोषित नहीं करना है, जबकि हाईकोर्ट भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी करने का आदेश चुका है. इसको पूरा करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है.
आचार संहिता के बावजूद आदेश लागू करना जरूरी
आयोग ने अदालत की अवमानना की याचिका के बारे में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी अन्य ऑथोरिटी द्वारा जारी आचार संहिता को हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को आचार संहिता के बावजूद लागू करना आवश्यक है. HSSC ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि ग्रुप सी की इन भर्तियों को लेकर आयोग में अभ्यर्थी लगातार आ रहे है. साथ ही, फोन और ई मेल के माध्यम से भी अभ्यर्थी परिणाम जारी कराने का दबाव बना रहे हैं.
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