हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे IRB जवान, मंत्रिमंडल बैठक में मिली मंजूरी

चंडीगढ़ | भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) के जवान अब हरियाणा पुलिस में भी सेवाएं दे पाएंगे. इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी बनाई जाएंगी. जो जवान आईआरबी में 15 साल की सेवाएं दे चुके है और 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत हुए है वो जवान अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो पाएंगे. संबंधित जवानों को आईआरबी से कार्य मुक्त होने क़े बाद 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा.

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चुने गए जवानों को 3 महीने मिलेगा प्रशिक्षण

यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें फिर अगले 5 साल तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा. हालांकि, उचित कारण होने पर ज्वाइनिंग की समय सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी की जा सकती है. जिला पुलिस में शामिल होने वाले आइआरबी जवानों को जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के लिए लागू वेतन और भत्ते दिए जायेंगे. चयनित जवानों को तीन महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

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हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक में मिली स्वीकृति

इस बारे में गृह विभाग के अतिरिक्त, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. आईआरबी में खाली पदों को भरने के लिए नई भर्ती के साथ ही हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को 3 से 5 साल तक के लिए डेपुटेशन पर लिया जाएगा.

इस प्रकार होगा जवानों का चयन

पुलिस महानिदेशक हर साल 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाहियों, सी- 1 सिपाहियों और छूट प्राप्त मुख्य सिपाहियों सिपाहियों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेंगे. इसके बाद, आईआरबी बटालियन के प्रमुख हर वर्ष 28 फरवरी तक संबंधित कमांडेंट के जरिये संबंधित जवानों से आवेदन आमंत्रित करेंगे. इच्छुक जवानों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और  15 मार्च तक पुलिस महानिदेशक को सौंपी जाएगी.

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