चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में संविदा कर्मचारियों की रेगुलेर नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 14 फरवरी 2025 तय की है यानी कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को की जाएगी. यह मामला हरियाणा आरोही मॉडल स्कूलों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है.
10 सालों से संविदा पर कार्य कर रहे याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील दलबीर सिंह ने दलील पेश की है कि उनके मुवक्किल पिछले 10 सालों से संविदा पर कार्य कर रहें हैं. हरियाणा आरोही मॉडल स्कूल सोसाइटी उप- नियम 2011 के तहत उन्हें नियमित नियुक्ति का अधिकार है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत को जानकारी दी कि उन्होंने हरियाणा आरोही शैक्षिक रूप से पिछड़ा ब्लॉक (EBB) मॉडल स्कूल सोसाइटी में अपनी सेवाएं दी है और उन्हें नियम 9 (उपखंड 3) के तहत रेगुलेर नियुक्ति का पात्र माना जाना चाहिए.
जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा बार- बार आश्वासन दिया जा रहा है, मगर अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई. राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एजी रविंदर सिंह ने अदालत से याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है.
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