हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, 1 साल का सेवा विस्तार; केवल इन्हें मिलेगा लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने सूबे की आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट- 2 के अंतर्गत लगे कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. कर्मचारियों की डिमांड पर सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. मुख्य सचिव की तरफ से जारी लेटर में बताया गया है कि यह सेवा विस्तार 31 दिसंबर 2024 तक होगा. साथ ही, यह भी कहा गया है कि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिन्होंने हरियाणा कोशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में अपनी सेवाएं ट्रांसफर किए जाने से मना कर दिया था.

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Karamchari

अभी ग्रुप A या B के पद पर कार्यरत

मुख्य सचिव के की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक, अभी ये कर्मचारी अलग अलग विभागों में ग्रुप A या B के पदों पर कार्य कर रहे है. राज्य सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ही ये कर्मचारी कार्यरत हैं.

हालांकि, जब भी ऐसे पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाती हैं तो जिन कर्मचारियों ने HKRNL में पोर्ट नहीं जाने का ऑप्शन चुना है उनकी सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी.

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