चंडीगढ़ | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने पानी के रेट में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही एचएसवीपी प्रदेश के सेक्टरवासियों से पेयजल के नाम पर हर माह 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करेगा. एचएसवीपी ने नई दरों के हिसाब से पानी के बिल बांटने शुरू कर दिए हैं. दूसरी ओर पानी के रेट बढ़ाए जाने का सेक्टरवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है.
हरियाणा स्टेट सेक्टर कन्फेडरेशन ने राज्य में पानी की एकसमान दरें लागू करने की मांग को लेकर हिसार और अन्य जगहों पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. एचएसवीपी ने साल 2018 में हर साल पानी के रेट पांच फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था लेकिन किसी वजह से यह फैसला लागू नहीं हो सका. इसी बीच कोरोना का संक्रमण आ गया. अब प्राधिकरण ने इस बढ़ोतरी को लागू कर दिया है. साल 2018 से 2022 के हिसाब से इसी समय पानी के रेट में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
प्रदेश के सेक्टरों में करीब पांच लाख पानी के कनेक्शन
स्टेट सेक्टर कन्फेडरेशन के मुताबिक, राज्य में कुल 436 सेक्टर हैं जिनमें करीब पांच लाख पानी के कनेक्शन हैं. एक कनेक्शन धारक का एक माह का औसत पानी बिल एक हजार रुपये आता है. इस हिसाब से एचएसवीपी पीने के पानी के नाम पर पूरे राज्य से 50 करोड़ रुपए वसूलता है. चूंकि अब पानी के रेट में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है इसलिए अब सेक्टरवासियों को पीने के पानी के लिए 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे.
18 फरवरी को राज्यपाल से मिलेंगे
हरियाणा स्टेट सेक्टर कन्फेडरेशन के प्रदेश संयोजक यशवीर मलिक के मुताबिक, कॉलोनियों के मुकाबले सेक्टरों में पानी की दर पांच गुना ज्यादा है. यह क्षेत्र के निवासियों के साथ एक अतिरिक्त है. ऊपर से HSVP ने रेट में 20 फीसदी और इजाफा किया है. हमारी मांग है कि कॉलोनियों की तरह ही सेक्टरों में भी पानी के रेट किए जाएं.
इसको लेकर महासंघ के प्रदेश के सभी सेक्टरों में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है. ये हस्ताक्षर 18 फरवरी के बाद राज्यपाल को सौंपे जाएंगे. इसके बाद, फरीदाबाद में बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.
इन दरों में साल 2018 से हर साल पांच फीसदी की बढ़ोतरी होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें नहीं बढ़ाया गया. अब इन्हें लागू कर दिया गया है- पवन वर्मा, एक्सईएन, एचएसवीपी
ये है पानी का नया मूल्य
बढ़ोतरी के बाद पानी का नया मूल्य इस प्रकार है:
घरेलू
मात्रा | पुराने रेट | नए रेट |
10 किलो लीटर तक | 2.50 | 3.04 |
11 से 20 किलो लीटर तक | 5.00 | 6.08 |
21 से 30 किलो लीटर तक | 8.00 | 9.72 |
यहां से फ्लैट रेट लागू होगा
31 व इससे ज्यादा | 10.00 | 12.16 |
ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
20 किलो लीटर से कम | 5.00 | 6.08 |
20 किलो लीटर से ज्यादा | 10.00 | 12.15 |
संस्थान
मीटर रीडिंग पर आधारित | 10.00 | 12.15 |
औद्योगिक व व्यावसायिक
मीटर रीडिंग पर आधारित | 15.00 | 17.36 |