चंडीगढ़ । निकाह करने के बाद मेवात के रहने वाले कपल द्वारा सुरक्षा के लिए दाखिल याचिका को अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, दरअसल 20 साल के लड़के ने 16 साल की लड़की से निकाह कर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा- कि यह याचिका कुछ और नहीं बल्कि लड़की के पिता द्वारा दर्ज आपराधिक मामले में राहत पाने का आधार बनाने का प्रयास है. मेवात निवासी जोड़े ने याचिका दाखिल करते हुए कहा- कि लड़का 20 साल का है और लड़की 16 साल की, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उन्होंने निकाह किया है. याचिका में याची ने कहा- कि उनके घरवाले इस शादी से खुश नहीं हैं और ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
वहीं याचिका का विरोध करते हुए लड़की के पिता ने कहा- कि यह यह शादी ठीक नहीं है, और उनकी बेटी केवल 15 साल की है पिता ने कहा- कि लड़के ने उनकी लड़की को अगवा किया है इसको लेकर उसने FIR दर्ज करवाई है. हरियाणा सरकार ने भी याचिका का विरोध करते हुए सुरक्षा की मांग खारिज करने का समर्थन किया है वहीं हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है, कोर्ट ने कहा कि लड़की के पिता द्वारा दर्ज मामले के बाद यह याचिका दाखिल की गई है जो मामले में राहत मिलने का आधार बनाने का प्रयास है. बता दें कि फ़िलहाल लड़के की उम्र 20 साल है और लड़की की उम्र 16 साल है.
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