गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा मे औद्योगिक प्लाट मालिकों को ब्याज मे 25 % छूट, जानिये पूरी योजना

चंडीगढ़ ।  हरियाणा सरकार द्वारा विवादों का समाधान योजना की कड़ी में अब राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा एकमुश्त बकाया निपटान योजना लांच की गई है. बता दें कि मौजूदा आवंटी प्लांट की बकाया लागत, बढ़ी हुई लागत, रखरखाव शुल्क और विस्तार शुल्क की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर सकेंगे. वही ब्याज पर 25 फ़ीसदी छूट दी जाएगी, जबकि पैनल इंटरेस्ट( दंडात्मक ब्याज ) पूरी तरह माफ किया जाएगा.

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औद्योगिक प्लाट मालिकों को ब्याज मे दी जाएगी छूट

इस योजना से 300 से ज्यादा उद्योगपतियों को फायदा होगा. वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर की अगुवाई में शुक्रवार को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई. एचएसआईआईडीसी के प्रबंधक निर्देशक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जो आवटी 30 सितंबर तक औद्योगिक, आवासीय,समूह आवास, संस्थागत और वाणिज्यिक आवाज भूखंडों से जुड़ी तमाम बकाया राशि को चुकाना चाहते हैं, उन्हें 30 जून तक के ब्याज और दंडात्मक ब्याज पर छूट दी जाएगी. अनुराग अग्रवाल के अनुसार विवाद के सभी मामलों में निगम का फैसला आखरी होगा. वही किसी भी स्तर पर किसी भी आवटी द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा.

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साथ ही योजना के तहत किए गए भुगतान को भी वापस नहीं किया जाएगा. इसे अवश्य ही समायोजित किया जाएगा. प्रबंधक निदेशक ने बताया कि निगम की इस पहल से उद्योगपतियों को राहत मिलेगी. कोरोना की वजह से आर्थिक परिस्थितियां पहले से ही खराब है. वही शिकायतों के समाधान में सीएम विंडो भी कारगर साबित हो रही. इसलिए न केवल व्यक्तिगत शिकायतों को बल्कि सार्वजनिक व सामाजिक हित के मुद्दे भी सीएम विंडो पर सुलझाए जा रहे है.

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