हरियाणा में 264 अवैध कालोनियां नियमित, इन 4 जिलों में हर महीने बिजली बिल भरने की ऐप शुरू

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 264 अवैध कालोनियों को नियमित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है. इनमें नगर एवं ग्राम अभियोजन विभाग की 91 और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 173 कालोनियां शामिल हैं.

cm khattar

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल का शुभारंभ

सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ किया. इस पोर्टल के जरिए 1 लाख 80 हजार रूपए सालाना आमदनी वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. पहले चरण में 14 शहरों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत 10 हजार प्लाट पात्र लोगों के लिए उपलब्ध होंगे.

यह भी पढ़े -  ठंड का प्रकोप झेल रहे हरियाणा के सभी जिले, इन शहरों में जारी हुआ कोहरे का अलर्ट; पढ़े मौसम विभाग की Latest Updates

इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा ये सभी आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा आवास निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) प्लॉटों के लिए जमीन मुहैया कराएगा.

एक-एक मरला के 50 हजार प्लॉट और 450 स्क्वायर फीट तक के 50 हजार फ्लैट बनाकर गरीब परिवारों को दिए जाएंगे. जानकारी के अनुसार, प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए, जबकि फ्लैट की कीमत 6 से 8 लाख रुपए तक हो सकती है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, बिजली विभाग को मिलेगा लाभ

4 जिलों में रीडिंग मोबाइल ऐप

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप्लिकेशन का भी शुभारंभ किया. पहले चरण में प्रदेश के 4 जिलों महेन्द्रगढ़, हिसार, करनाल और पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सेवा की शुरुआत की जाएगी. इन जिलों में बिजली बिल 1 महीने में देने का विकल्प मिलेगा. उपभोक्ता अपनी बिजली बिल की रीडिंग आनलाइन दर्ज कर बिल का भुगतान कर सकेंगे.

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटना में किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है. ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना चलाई गई है.

यह भी पढ़े -  चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में एंट्री क्लास के लिए 1 दिसंबर से शुरू होगी एडमिशन प्रोसेस,15 जनवरी तक कर पाएंगे आवेदन

इस योजना में 1 लाख 80 हजार रूपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार के 6 साल से 60 साल तक के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है. मुख्यमंत्री ने आज इस योजना के लाभार्थियों के खाते में 84 करोड़ 1 लाख रुपए की धनराशि जारी की.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit