चंडीगढ़ | हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रोपर्टी टैक्स बकायादारों को फिर से बड़ी सौगात देने का निर्णय लिया है. विभाग द्वारा इन्हें ब्याज में छूट देकर राहत दी जाएगी लेकिन उसके लिए निर्धारित समयावधि में पूरा बकाया प्रोपर्टी टैक्स जमा कराना होगा. इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद को पत्र लिखकर छूट देने के निर्देश दिए गए हैं.
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने पत्र जारी करके प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को राहत संबंधित आदेश जारी किए हैं. सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र में वर्ष 2010- 11 से 2021- 22 तक का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
पहले भी दी गई थी छूट
शहरी स्थानीय निकाय विभाग पहले भी प्रोपर्टी टैक्स धारक डिफाल्टर्स के लिए ब्याज माफी योजना लेकर आया था, जिसमें 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी. विभाग का उद्देश्य था कि लोग इस योजना का लाभ उठा कर बकाया प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करें ताकि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आमदनी में इजाफा हो सकें.
31 मार्च तक जमा करवाने पर मिलेगी छूट
31 दिसंबर के बाद निकाय विभाग ने प्रोपर्टी टैक्स डिफाल्टर्स को एक मौका और देते हुए 31 जनवरी तक का समय दिया. इस बार एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया था. वहीं, अब 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त में जमा करवाने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. विभाग ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस योजना का फायदा उठाकर समय से प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करें.
बकायदारों पर 1.50 प्रतिशत मासिक की दर से लगेगा ब्याज
इसके साथ ही, डिफाल्टर्स को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने पर 1.50 प्रतिशत मासिक या फिर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली की जाएगी. वहीं, विभाग ने प्रोपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिसके तहत, प्रॉपर्टी सील करने का अभियान छेड़ दिया गया है.
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