चंडीगढ़ । रोजगार की बाट जोह रहे हरियाणा के युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है. आज यानि 15 जनवरी से 30 हजार तक की प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा. प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जोकि शनिवार से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगी. प्राइवेट कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे.
श्रमायुक्त ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहें कानून से संबंधित हर जानकारी हासिल करने के लिए विभाग द्वारा पोर्टल भी तैयार किया गया है. बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने गत वर्ष इस कानून की अधिसूचना जारी होने पर प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त- रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया था. मनोहर सरकार (Manohar Lal) में भागीदारी कर रही जननायक जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का वादा किया था. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि कंपनियों ने कर्मियों का डाटा श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है.
आरक्षण के मुख्य बिंदु
• उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे.
• हरियाणा के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
• आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी.
• स्टार्टअप को इस कानून में दो साल की छूट प्रदान की जाएगी.
• ईट-भट्ठे उद्योग पर यह नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वहां उड़ीसा, बिहार व झारखंड के श्रमिक काम करते हैं और इस तरह के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं है.
• निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिम बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इस काम में वो बहुत निपुण हैं.
प्रारुप
हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योगों, फर्म अथवा हर उस रोजगार प्रदाता पर लागू होगा, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. नए नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर नई भर्तियों पर लागू होगा.
जानकारी छुपाने पर होगी कार्रवाई
कोई कंपनी या फर्म अपने कर्मचारियों की जानकारी छिपाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा. 30 हजार रुपए तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क रहेगी. इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी अथवा फर्म की रहेंगी.
जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करेगी उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर फिर भी कंपनी कानून को ठेंगा दिखाती है तो हर रोज 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
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