चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन 9 विधेयक पारित किए गए हैं. इसमें कई अहम विधायक पारित किए गए हैं. जैसे अब ट्रैवल एजेंट पर शिकंजा कसा जाएगा, जो ट्रैवल एजेंट धोखाधड़ी करके लोगों को विदेश भेजते हैं उन पर सरकार की कड़ी निगरानी रहेगी. हिसार महानगर के विकास के लिए भी विधेयक पारित किया गया है. कोचिंग संस्थानों पर भी अब नजर रखी जाएगी. आईए जानते हैं डिटेल के साथ विधेयकों के बारे में…
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक
हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए, ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, जवाबदेही, अखंडता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच और अंकुश लगाने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए विधेयक, हरियाणा ट्रैवल विल इसे एजेंट पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2024 लाया गया है. हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है. ऐसे में इस बिल के जरिए इसे रोकने की कोशिश है.
हरियाणा सम्मानजनक शव निपटान विधेयक
हरियाणा राज्य में शवों के गरिमापूर्ण अंतिम निपटान और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के प्रावधान के लिए विधेयक में संशोधन करने के लिए हरियाणा गरिमामय शव निपटान विधेयक 2024 पारित किया गया.
हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक
उच्च अध्ययन, नौकरियों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाले निजी कोचिंग संस्थानों को पंजीकृत करने और विनियमित करने और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 पारित किया गया है. यह विधेयक संस्थानों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश में सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया है.
हरियाणा पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक
हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम 2016 में संशोधन करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है. हरियाणा को राज्य सूची में एक अलग प्रविष्टि के रूप में पेश किया जा सकता है. पिछड़ा वर्ग ब्लॉक- ए. मंत्रिपरिषद ने 30 जनवरी 2024 को हुई बैठक में विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि सैन जाति को पिछड़ा वर्ग खंड- ए की अनुसूची- 1 के क्रमांक 29 से हटाकर क्रमांक 72 पर लागू किया जाए.
हरियाणा राज्य खेल संघ विधेयक
हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक 2024 पारित किया गया है. मकसद हरियाणा परियोजना भूमि चकबंदी (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2017 में संशोधन करने के लिए हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष प्रावधान) विधेयक 2024 पारित किया गया है. मुख्य हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28) हरियाणा परियोजना भूमि चकबंदी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2017 का उद्देश्य परियोजना स्थापित करने या उससे जुड़े मामलों के लिए भूमि के शेष टुकड़ों को समेकित करने के उद्देश्य से विशेष प्रावधान करना है.
हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024
रोजगार के अवसर पैदा करने, एकीकृत और समन्वित योजना के प्रावधान, बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और पर्याप्त जीवन स्तर प्रदान करके हिसार महानगरीय क्षेत्र के निरंतर, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना, शहरी सुविधाओं, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबंधन के लिए हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित किया गया है.
हरियाणा विनियोग (नंबर 1) विधेयक 2024
हरियाणा विनियोग (नंबर 1) विधेयक 2024 रुपये की राशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए पारित किया गया. मार्च 2024 के 31वें दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2023- 24 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की समेकित निधि में से 4771,27,32,000 रुपये का भुगतान किया गया है.
हरियाणा विनियोग (नंबर 2) विधेयक 2024
31वें दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2024- 25 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की समेकित निधि में से 237184,86,60,286 रुपये की कुल राशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2024 पारित किया गया है.
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