चंडीगढ़ । तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की मशहूर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है. शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत देते हुए सात दिन के भीतर जांच में शामिल होने का आदेश देते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.
बता दें कि गत सप्ताह हिसार की एससी-एसटी एक्ट के तहत स्थापित विशेष कोर्ट ने अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
यें हैं पूरा मामला
अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने गत वर्ष 9 मई को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ दलित अधिकार कार्यकर्ता व वकील रजत कलसन ने थाना शहर हांसी में एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कराया था.
इस मामले को लेकर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हुई थी. अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इन सभी मुकदमों की जांच हरियाणा के हांसी में करने की मांग की थी. इसके साथ ही अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने इन सभी मुकदमों को खारिज करने की मांग भी की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया. उसके बाद अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने फिर से हाईकोर्ट का रुख कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.
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