चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित लगभग सात हजार महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर रोक हटाने व मामले की जल्द सुनवाई संबंधी मांग की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब पहले से तय 6 फरवरी को ही करेगी. इस मामले की सुनवाई के वक़्त याची पक्ष की ओर से भर्ती में अपनाए गए तरीके पर प्रश्न उठाये गए.
6 फरवरी तक स्थगित की गई सुनवाई
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले कोर्ट यह देखेगा कि भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना सही है या नहीं. उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई, मेथड किस तरह लागू किया गया और क्या वह सही था? इसी के साथ कोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी तक स्थगित कर दी है.
याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बताया कि भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल व अन्य मेथड को चुनौती दी गई थी. इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस फार्मूले को अपनाया था.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!