चंडीगढ़ | हरियाणा में किसी पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. पहले यह राशि 65 लाख रुपये थी. दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत होने पर 50 लाख रुपये की जगह 90 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. इसके अलावा, पुलिसकर्मी की मौत के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे जबकि पहले चार साल के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाते थे.
ऐसे मिलेगी राशि
यह वित्तीय सहायता हरियाणा पुलिस और एचडीएफसी बैंक के बीच दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर समझौते के तहत प्रदान की जाएगी. इस संबंध में हरियाणा पुलिस कल्याण एआईजी राजीव देशवाल ने सभी एसपी और पुलिस अकादमियों को पत्र भेजा है. हरियाणा पुलिस ने अपने सभी 75 हजार पुलिसकर्मियों के एचडीएफसी बैंक में खाते खोल दिए हैं.
वेतन खाते पर बैंक की ओर से बीमा दिया जाता है. मुआवजा राशि की संशोधित दरें अगले तीन साल तक लागू रहेंगी. हरियाणा में करीब 75 हजार पुलिसकर्मी हैं. कई बार बदमाशों को पकड़ने के दौरान पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं. इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने सैलरी पैकेज पॉलिसी के लिए एचडीएफसी बैंक से करार किया है.
दुर्घटना में एसपीओ व संविदा कर्मी की मौत पर 50 लाख मुआवजा
खास बात यह है कि बीमा योजना में एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) और अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी इजाफा किया गया है. पहले दुर्घटना में मौत पर 15 लाख रुपये का प्रावधान था लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी प्रकार इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के स्वाभाविक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुछ नहीं मिलता था लेकिन अब 3.25 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया गया है.
ये होंगी नई मुआवजा दरें
श्रेणी | पहले राशि | अब राशि |
शदीद होने पर | 65 लाख | 1 करोड़ |
हादसे में मौत | 50 लाख | 90 लाख |
प्राकृतिक मौत | 4 लाख | 5 लाख |
पूर्ण दिव्यांगता | 40 लाख | 90 लाख |