चंडीगढ़ | हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) के लिए मतदान होगा. इस दिन को सवैतनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा. इस विषय में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के सरकारी कार्यालय, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्य करने वाले पात्र पंजीकृत मतदाताओं को 5 अक्टूबर मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा. वहीं, जो मतदाता दिल्ली में काम कर रहे हैं और वह हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं को भी सवेतन अवकाश मिलेगा.
अधिसूचना हुई जारी
इस विषय में 18 सितंबर 2024 को मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके अनुसार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत प्रदेश के वह पंजीकृत मतदाता जो सरकार के कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, को 5 अक्टूबर 2024 के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा.
इसके अलावा, मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के पंजीकृत मतदाता जो विभिन्न कारखानों, दुकानों व निजी संस्थानों में कार्यरत हैं, को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत 5 अक्टूबर 2024 को सवेतन अवकाश का लाभ दिया जाएगा. इन कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी. साथ ही, इन नियमों का उलंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जा सकती है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!