चंडीगढ़ | हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने शनिवार को भिवानी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के अन्तर्गत आने वाले कुछ समय में दिव्यांग जनों को नौकरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार दिव्यांगों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और पारदर्शी तरीके से अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दे रही है.
दिव्यांगों को मिलेगी नौकरी
राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में हरियाणा के गठन होने से अब तक के समय का बैकलॉग भरा जाएगा. इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत चार सदस्यों की कमेटी का गठन किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में जिस वर्ग के पद अधिक भरे गए हैं, उनमें कटौती की जाएगी और दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाया जाएगा. इसके साथ- साथ पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा.
10 हजार पदों पर नौकरियां
आयुक्त ने बताया कि Amazon कंपनी के माध्यम से गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 1200 मूक- बधिर दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करवाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन नौकरियों में शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है जबकि आयु सीमा नहीं है.
उन्होंने बताया कि सूबे की खट्टर सरकार भी विभिन्न पदों पर करीब 3 लाख भर्तियां करेगी. इसमें दिव्यांगजनों का विभिन्न सरकारी महकमों का बैकलॉग भी शामिल है जो कि तीन प्रतिशत है. इनमें से एक लाख पद HSSC और HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे जबकि दो लाख नौकरियां कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी जाएगी. ऐसे में प्रदेश में 10 हजार पदों पर दिव्यांगों को नौकरियां मिलेंगी.
वाहन खरीद पर मिलेंगे ये फायदे
- दिव्यांगजन द्वारा वाहन खरीद पर होने वाले उपरी खर्च पर सरकार द्वारा 10% GST की छूट दी जाएगी.
- इसी प्रकार वाहन के बीमा पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
- दिव्यांग को उसके एक वाहन पर आजीवन एक-एक Fastag फ्री मिलेगा, जिससे उसको टोल नहीं देना पड़ेगा.
- नए वाहन रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं लगेगा.
- वाहन खरीद में होने वाले उपरी खर्च में सामान्य की अपेक्षा 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिलेगा.
- इसके अलावा, दिव्यांगों को वाहन खरीदने के दौरान उसको मोडिफाई करवाने की भी जरूरत नहीं होगी.