हरियाणा में कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी, 31 दिसंबर तक करें आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार ने फसल अवशेष न जलाने वाले किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40- 50% सब्सिडी देने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत, आवेदन के लिए विभाग द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है. वहीं, आने वाले लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से जिलास्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा.

Farmer Kisan

इस तारीख तक करें आवेदन

विभिन्न स्कीमों के तहत, कृषि यंत्रों व मशीनों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 दिसंबर तक आवेदन करने होंगे. किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा. इस योजना के तहत, 29 प्रकार के कृषि यंत्रों व मशीनों पर 40 से 50% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

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इन मशीनों की खरीद पर सब्सिडी

विभिन्न प्रकार के 29 कृषि यंत्रों/ मशीनों जैसे पावर विडर, मल्टी टूल बार, ट्रैक्टर चालित साईलेज पैकिंग मशीन, बैटरी व ट्रैक्टर चालित खाद छिड़काव यंत्र टूस्टर मालित जइग्रालिक प्रैस स्ट्रा बेलर एमबी पाऊ, समायजर, मल्टी कॉप बेड प्लास्टर, धान रोपाई मशीन, ट्रैक्टर चालित मशीन ग्रेन क्लीनर कम पेडर, ट्रैक्टर चालित रीपर, मिलेट मशीन, मक्का थ्रेसर (ट्रैक्टर चालित), मक्का शेलर न्यूमेटिक प्लाट मशीन, ऑयल एक्सपेलर पैसे, शुगरकेन कटर मोबाइल कॉटन थ्रेडर (ट्रैक्टर चलित), लोडर/ डोजर, काऊ डंक बैरिकट मशीन, पैड़ी मोबाईल ड्रायर लेजर लैंड लेवलर कॉटन सीड ड्रिल और ट्रेक्टर मउटिड स्प्रे पंप की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी.

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इन शर्तों को करना होगा पूरा

  • सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों का चालू
  • रबी व खरीफ फसल का मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.
  • एक किसान अधिकतम अलग- अलग दो प्रकार की मशीनों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकता है.
  • एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही किसान लाभ उठा सकता है.
  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों व मशीनों के लिए किसान (आवेदक) के नाम की आरसी होनी चाहिए.
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चयन प्रक्रिया

  • चयन के बाद, किसान कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल- भाव कर अपनी पसंद की मशीन खरीद सकता है.
  • वहीं फसल अवशेष न जलाने की शपथ लेने वाले किसानों को ही कृषि विभाग की इस योजना का लाभ मिलेगा.
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