हरियाणा में नए राशन डिपो लाइसेंस के लिए 8 अगस्त तक करें आवेदन, इन शर्तों का करना होगा पालन

चंडीगढ़ | हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल आर्डर, 2022 के तहत नये राशन डिपो के लाइसेंस जारी किये जाने है. इसके लिए आपको 8 अगस्त, 2024 तक आनलाइन आवेदन करना होगा.

Ration Depot

राशन डिपो लाइसेंस के लिए जरूरी बातें

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक व्यक्ति अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए राशन डिपो डिपो के लिये 8 अगस्त तक ऑनलाईन आवेदन कर सकता है. संबंधित वार्ड या फिर गांव से कोई भी आवेदक, जिसकी उम्र 21 से 45 साल है तथा कक्षा 12वीं पास होने के साथ-साथ कम्प्यूटर की जानकारी रखता हो, आवेदन कर सकता है.

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उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाईसेंस जारी करने की प्रकिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत तय की गई समयावधि जो कि 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जायेगी. जिसके लिये सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रकों को निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं.

8 अगस्त तक करें आवेदन

इस संबंध में और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाये गये रिक्त स्थान के लिये आवेदन 24 जुलाई से 8 अगस्त, 2024 शाम 5 बजे तक कर सकता है. इस बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए आप संबंधित जिले के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

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