हरियाणा: ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ से इलाज के लिए आर्थिक सहायता का लाभ उठाना हुआ आसान, ऐसे करें आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान कर दी है. अब संबंधित व्यक्ति या परिवार आसानी से इस आर्थिक सहायता को प्राप्त कर सकता है. मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली इस आर्थिक सहायता को सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा.

CM

ऐसे करें आवेदन

DC मनदीप कौर ने बताया कि आवेदक को अपने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ईलाज के चिकित्सा व OPD बिल इत्यादि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

यह भी पढ़े -  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने HSSC पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, महिला उम्मीदवार को नियुक्ति देने का भी आदेश

उन्होंने बताया कि योजना में किए गए बदलाव के तहत, यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है.

जिला स्तरीय कमेटी गठित

मनदीप कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है. इसमें संबंधित क्षेत्र का सांसद, विधायक, डीसी, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में नए जिले बनने पर ब्रेक, अब जनगणना के बाद ही फैसला लेगी सरकार

जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन करता है वैसे ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लाक समिति, मेयर, एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और ये जनप्रतिनिधि 5 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ डीसी कार्यालय को भेजेंगे.

वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाएंगे डॉक्यूमेंट

उसके बाद, आवेदन को डीसी कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल- अचल संपत्ति की वेरिफिकेशन तथा सिविल सर्जन को मेडिकल डाक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा. इस पूरी प्रकिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिए 4 व सिविल सर्जन कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिए 5 दिन की समय- सीमा निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में जनगणना तक नहीं बन पाएंगे नए जिले, प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर लगी रोक

उपायुक्त की संस्तुति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वे सीनियर एकाउंट अधिकारी को भेजेंगे. इसके बाद, स्वीकृत की गई राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit