चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी भूमि पर कब्जा जमाएं बैठे लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. राज्य में वे लोग जो 20 साल से ज्यादा समय से सरकारी जमीन (Govt Land) और मकान- दुकानों पर काबिज है, सरकार ने उनसे मालिकाना हक के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
आगे नहीं मिलेगी छूट
सूबे की नायब सैनी सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 साल से ज्यादा समय से किराये, लीज या तहबाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए 30 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस समय- सीमा के पश्चात आगे और छूट नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि सभी लंबित आवेदनों का निपटान निर्धारित समय- सीमा के भीतर कर दिया जाएगा. प्रदेश सरकार ऐसे मामलों के निपटान को लेकर गंभीर है.
सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश सरकार की नई नीति के मुताबिक, किसी व्यक्ति या निजी संस्था (संस्थाओं) के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 साल या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/ पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्राविधान है.
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