हरियाणा के नए CM की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती, याची ने लगाया यह आरोप

चंडीगढ़ | हरियाणा में बीजेपी सरकार के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की नियुक्ति को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा और केंद्र सरकार, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा ये याचिका दायर की गई है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेगा लोन और मुआवजा

HIGH COURT

नियमों का दिया हवाला

एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने आरोप लगाया है कि नायब सैनी की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति नियमों को ताक पर रख की गई है. याचिका में हरशरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्यपाल अनुच्छेद- 164 के तहत राज्य की विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्ति नहीं दे सकता है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में नए जिले बनने पर ब्रेक, अब जनगणना के बाद ही फैसला लेगी सरकार

विधानसभा में संख्या हुई 91

याचिका में कहा गया है कि नायब सैनी वर्तमान में सांसद हैं और ऐसे में वह विधानसभा का हिस्सा नहीं है. हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और नायब सैनी को नियुक्त करने से यह आंकड़ा बढ़कर 91 हो गया है.

याचिका में कहा गया है कि सैनी की नियुक्ति संवैधानिक नियमों की अवहेलना कर की गई है और यह नियुक्ति नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन है. इस नियुक्ति से सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है. इससे पहले साल 2019 में याचिकाकर्ता ने हरियाणा में डिप्टी सीएम के पद पर दुष्यंत चौटाला की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit