हरियाणा में प्रमोशन में ऑर्डर से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी, मुख्य सचिव ने विभागों को जारी किया आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा में प्रमोशन ऑर्डर (Promotion Order) से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी अनिवार्य होगी. इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को ग्रुप A और B पदों के सभी कैडर में पदोन्नति में आरक्षण के लिए 7 अक्टूबर को हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

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मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि 7 अक्टूबर, 2023 के निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले मानव संसाधन विभाग के माध्यम से सीएम मनोहर लाल की पूर्व मंजूरी लेंगे.

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बता दें कि दो सप्ताह पहले सरकार के मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जिनका प्रमोशन 17 अगस्त 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2023 के बीच हुआ है. सरकार की ओर से विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो चुकी है.

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