हरियाणा में PGT भर्ती के 250 पदों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक, अब हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा में PGT पदों के लिए होने वाली विषय ज्ञान परीक्षा से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) गणित पद के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने से रोक दिया गया है. इसी के चलते अब एचपीएससी की ओर से आयोजित पीजीटी (गणित) के 250 पदों पर चयन प्रक्रिया पर भी विराम लग गया है. बता दे इस बारे में हाई कोर्ट ने अपना आर्डर सुरक्षित रख लिया है.

यह भी पढ़े -  HWSPSHI Panchkula Jobs: हरियाणा कल्याण सोसाइटी पंचकूला में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, ईमेल से भेजें अपना आवेदन

hpsc

विषय ज्ञान परीक्षा स्थगित करने के दिए आदेश

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से ज्यादा अंक लेने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं चुना गया है. आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य उम्मीदवारों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी. हाई कोर्ट का कहना है कि 24 जून 2023 के विज्ञापन संख्या 29/ 2023 और 44/ 2023 के मुताबिक विषय ज्ञान परीक्षा स्थगित करने का निर्देश दिया जाता है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा कांग्रेस ने फिर उठाया EVM हैकिंग का मुद्दा, 14 सीटों पर गड़बड़ी के सबूत लेकर पहुंची हाईकोर्ट

महेंद्रगढ़ के नीरपुर निवासी परमिला ने दायर की याचिका

जस्टिस त्रिभुवन दहिया द्वारा इन आदेशों कों पारित किया गया है. इस मामले में महेंद्रगढ़ के नीरपुर निवासी परमिला ने याचिका दायर की थी. उसके द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद करने के निर्देश देने की मांग की गई थी. इसके अंतर्गत, याचिकाकर्ता को गणित में पीजीटी के लिए विषय ज्ञान परीक्षा में मौजूद होने के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया था.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit