हो जाएं सावधान! चप्पल पहन कर बाइक चलाने पर कटता है इतने का चालान

चंडीगढ़ | भारत सरकार सड़क पर यातायात नियमों और सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है. सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 1989 मोटर वाहन अधिनियम और वाहन निर्माण दिशानिर्देशों में बदलाव करती रहती है. आज इस खबर में हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन करना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में भारी जुर्माना भरना पड़ता है.

TRAFFIC POLICE

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है. इन्हीं नियमों में से एक है जूते पहनना. अगर आप चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है. इस एक्ट के लिए ट्रैफिक पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है. इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते पहनें. इसी तरह हाफ पैंट न पहने मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति पर भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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दो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर लगेगा जुर्माना

यदि किसी व्यक्ति के पास दो ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को जुर्माना भरना होगा.

इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर कटेगा चालान

किसी भी आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता देना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है. लेकिन अगर कोई इस तरह के किसी भी वाहन के रास्ते में बाधा डालता या रोकता पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. आपातकालीन वाहनों में एक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस कार और अन्य शामिल हैं.

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यातायात संकेतों का पालन करें

सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें. यह जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करने से बड़ा हादसा हो सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर जुर्माने से भी बचा जा सकता है. रेड लाइट जंप करने पर 1000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा छह महीने से लेकर एक साल तक की सजा भी हो सकती है.

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