चंडीगढ़ | “हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना” के तहत, मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा. इसमें करीब 84 लाख लोग शामिल हैं. इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है. यह जानकारी बजट सत्र में सीएम मनोहर लाल ने आज शुक्रवार को दी है.
क्या है अंत्योदय परिवार परिवहन योजना?
बता दें कि हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम “हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना” यानि कि “हैप्पी” है. इस योजना के लागू होने से प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा. इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी. योजना के तहत, अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा.
योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को बिना किसी शुल्क के बस से यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके. इस योजना के लागू होने से अंत्योदय परिवारों को अब यात्रा के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. यह योजना अंत्योदय परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
योजना की विशेषताएं एवं लाभ
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत, अंत्योदय परिवारों को मुफ्त परिवहन सुविधा मिलेगी. इस योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को मिलेगा, जिनमें 3 से अधिक सदस्य हैं और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है. योजना के तहत, अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल 1,000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा. निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ पाकर अन्त्योदय परिवारों को पैसे की बचत कर आर्थिक मदद मिलेगी.
योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- योजना के लिए केवल हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही पात्र होंगे.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ केवल वही परिवार उठा सकते हैं, जिनमें 3 से अधिक सदस्य हों.
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र.
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर