चंडीगढ़ । हरियाणा में पंचायत चुनावों की सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि पंचायत चुनावों की हाईकोर्ट में सुनवाई आठ फरवरी को ही होगी. इससे पहले जानकारी मिली थी कि 22 सितंबर तक पंचायत चुनावों की सुनवाई टाल दी गई है. मगर अब फिर से पंचायत चुनावों की सुनवाई की तारीख 8 फरवरी कर दी गई है.
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट में इससे पहले जानकारी दी गई थी कि 22 सितंबर की तारीख को पंचायत चुनावों को लेकर मामले की सुनवाई की जाएगी. मगर अभी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट में 8 फरवरी की तारीख को अपडेट किया गया है, यानी कि पहले सुनवाई के लिए जो 22 सितम्बर की तारीख तय की गई थी. अब वह फिर से 8 फरवरी हो गई है.
यह है पूरा मामला
गुरुग्राम निवासी प्रवीण चौहान ने 15 मई 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण और असंवैधनिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट को कहा गया कि अधिनियम में संशोधन कर अब सीटों का आरक्षण बी सी ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण जरूरी है. हरियाणा में 8% के अनुसार केवल 6 जिले हैं जहां 2 सीट आरक्षण के लिए बचती हैं. 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार ने प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटें अनिवार्य की हैं.
मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार अगर चाहे तो आरक्षण के प्रावधान को निलंबित कर पुराने नियम के तहत चुनाव करवा सकती है. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार ने अंडरटेकिंग दिया है जब तक इस मामले का फैसला नहीं होता तब तक सरकार भविष्य में चुनाव नहीं करा सकती है.
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