चंडीगढ़ | हरियाणा के कर्मचारियों के लिए LTC को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. हरियाणा सरकार के एलटीसी को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं. नए आदेशों के मुताबिक, LTC के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों को अगले साल दिसम्बर तक इंतजार करना होगा यानी कि जो कर्मचारी एलटीसी के फिराक में बैठे थे उनके लिए यह मायूसी की खबर है.
ये आदेश किए जारी
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को अपने गृह स्थान और भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए एलटीसी के बदले में एक महीने का वेतन देने के लिए 4 साल के ब्लॉक वर्ष को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है. आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी हर 4 साल के एक ब्लॉक में दी जाती है, इसलिए फिलहाल 2020- 23 का ब्लॉक वर्ष 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है.
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को अपने गृह स्थान और भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एलटीसी के एवज में एक महीने का वेतन दिए जाने के चार वर्ष के ब्लॉक ईयर को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।#Haryana #DIPRHaryana
— DPR Haryana (@DiprHaryana) September 1, 2023
सरकार अपने कर्मचारियों का रखती है खास ख्याल
सरकार अपने कर्मचारियों का खास ख्याल रखती है. उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है. इसके अलावा, उन्हें वेतन के साथ भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. इस सुविधा में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने से जुड़ी एलटीसी सुविधा भी दी जाती है. LTC का फुल फॉर्म “Leave Travel Concession” होता है.
भारत सरकार ने 1956 में एलटीसी की सुविधा शुरू की थी, जिसे समय- समय पर जारी आदेशों द्वारा विनियमित किया जाता रहा है. 1988 में इन सभी आदेशों को केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1988 के रूप में प्रख्यापित किया गया था.
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