कुरुक्षेत्र । सरकार ने कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों का सम्पूर्ण कर माफ कर दिया है. शिक्षण संस्था वाहनों की फिटनेस पासिंग सुचारू रूप से स्कूल खुलने के बाद करवा सकते हैं. संस्थानों को वाहनों की फिटनेस पासिंग करवाने के लिए पासिंग शुल्क देना होगा. अधिकारियों के मुताबिक इन वाहनों का सिर्फ टैक्स माफ किया गया है.
परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से प्रदेशभर के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि जिन कमर्शियल वाहनों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एक फरवरी 2020 से रद्द हो गए हैं, उनकी रद्द तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाए. एक अप्रैल से शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी कमर्शियल वाहनों को अपनी पासिंग करानी अनिवार्य होगी.
शिक्षण संस्थानों को विशेष छूट
वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए मार्च 2020 से आगामी स्कूल बंद रहने तक सभी शिक्षण संस्थानों की बसों का सम्पूर्ण टैक्स माफ कर दिया गया है. जब तक शिक्षण संस्थान सुचारू रूप से नहीं खुल जाते,तब तक यह छूट जारी रहेगी.
फिटनेस पासिंग सभी के लिए अनिवार्य
आरटीए सह सचिव सुनील कुमार ने बताया कि सभी वाहनों के कागजात 31 मार्च तक मान्य है. इसके बाद जब कभी भी कमर्शियल वाहन अपनी फिटनेस पासिंग के लिए आते हैं तो उन्हें पासिंग फीस जमा करानी होगी. शिक्षण संस्थानों को सिर्फ टैक्स में छूट दी गई है. छोटी गाड़ी के लिए 600 व बड़ी गाड़ियों के लिए 800 रुपए फिटनेस पासिंग फीस निर्धारित की गई है.
आरटीए कुरुक्षेत्र की सचिव उर्मिला शयोकद ने बताया कि सरकार ने 31 मार्च तक सभी कमर्शियल वाहनों के परमिट,ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन की अवधि बढाई है. शिक्षण संस्थानों के वाहनों को सिर्फ पासिंग फीस जमा करानी होगी.
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