चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल के विधायक मनोहर लाल खट्टर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर ने मनोहर लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी. ऐसे में मुख्यमंत्री ने राहत की सांस ली है.
सीएम पर लगाया था ये आरोप
याचिका के अनुसार, मनोहर लाल ने शक्ति का प्रयोग कर मतदाताओं को प्रभावित किया जिसके कारण निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सका. कोर्ट से इस चुनाव को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने का आग्रह किया गया था. इस मामले में मनोहर लाल की ओर से महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन कोर्ट में पेश हुए और याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन किया.
कोर्ट ने कही ये बात
कोर्ट ने तमाम तथ्यों और पहलुओं पर गौर करने के बाद पाया कि याचिका के आरोप निराधार हैं और अपने पक्ष में कोई ठोस आधार पेश नहीं कर सके. इसके साथ ही, इस याचिका को खारिज करने का फैसला किया.
ये है मामला
बता दें कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान करनाल से मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ खड़े निर्दलीय उम्मीदवार रमेश खत्री ने चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. रमेश खत्री ने अपनी याचिका में कहा था कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया है.
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