चंडीगढ़ | हरियाणा की खट्टर सरकार ने 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है. हरियाणा जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर बताया कि पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी. सरकार की ओर से ब्याज अनुदान में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी. जिन नागरिकों का संपत्ति कर बकाया है, वे संपत्ति कर जमा कर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
डीपीआर ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश में संपत्ति कर अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो गया है. संपत्ति कर की ब्याज राशि में अधिकतम लोगों को 30 प्रतिशत की छूट का लाभ मिले, इसके लिए सरकार व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है. उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे जागरूक करें और डिफॉल्टरों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें.
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई, 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 % छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 % थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 % की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी।#DIPRHaryana
— DPR Haryana (@DiprHaryana) May 29, 2023
संपत्ति कर के घटेंगे डिफाल्टर
डीपीआर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी. प्रदेश के शहरी क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से संपत्ति कर जमा नहीं करा रहे थे, हर जिले में संपत्ति कर के डिफाल्टर बढ़ रहे थे लेकिन सरकार के इस फैसले से लोग कर जमा कराएंगे और डिफाल्टरों में भी गिरावट होगी.
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