चंडीगढ़ ।डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है जिसके बाद अनुयायियों की खुशी का ठिकाना नहीं है. एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना है कि डेरा प्रमुख पैरोल या फरलो पर रिहा होने के उद्देश्य से कट्टर कैदियों की श्रेणी में नहीं आता है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल या फरलो देने पर कोई ऐतराज नहीं है. हाईकोर्ट के इस फैसले से भविष्य में डेरा प्रमुख की पैरोल या फरलो पर रिहाई में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी. बता दें कि साध्वियों से यौन उत्पीडन और पत्रकार मर्डर केस में डेरा प्रमुख राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल में सजा भुगत रहा है.
गुरुवार को जस्टिस न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह ने खुली अदालत में यह फैसला सुनाया. इसके अलावा हाईकोर्ट ने राम रहीम की हालिया रिहाई के खिलाफ दाखिल हुई याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि आरोपी सुनवाई के वक्त तक जेल में वापस लौट आया था. वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डेरा प्रमुख राम रहीम को कट्टर कैदियों की श्रेणी से बाहर रखा है. उन्होंने कहा कि फैसले की प्रति आने के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
दूसरी ओर डेरा प्रमुख की पैरवी कर रही वकील कनिका आहूजा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को कट्टर कैदियों की श्रेणी में नहीं रखा है. बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा 7 फरवरी को डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो दी गई थी. जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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