चंडीगढ़ | हरियाणा में वित्त विभाग ने लोन व एडवांस माफी के नियम तथा शर्तों के बारे में जानकारी दी है. अब प्रदेश के सभी सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा है. कि यदि किसी कारण से उनका निधन या वे लापता हो जाते हैं, तो उनका सरकारी लोन माफ कर दिया जाएगा. साथ ही उनके आश्रितों से एडवांस ली गई रकम भी नहीं वसूली जाएगी.
जानिए विस्तार से
हरियाणा के सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों की यदि मृत्यु या गुमशुदगी पर सरकारी लोन व एडवांस माफ कर दिए जाएंगे. इस लोन की वसूली हरियाणा सरकार कर्मचारियों के आश्रितों से भी नहीं करेगी. वित्त विभाग ने लोन-एडवांस माफी के नियम-शर्तें जारी कर दी है. आपको बता दें कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी व आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी पत्र भेज दिया है.
जानिए क्या है, लोन माफ होने की शर्तें
सी और डी श्रेणी के अधिकारियों के लोन तथा विवाह, साइकिल, गेहूं व त्योहार एडवांस को माफ करने के लिए विभागाध्यक्ष ही सक्षम अधिकारी होंगे. यदि एक परिवार में 2 कर्मचारी है तो गृह में कंप्यूटर एडवांस ब्याज सहित एक के ही मामले में माफ किया जाएगा. वहीं स्कूटर व मोटरसाइकिल एडवांस को ब्याज सहित तभी माफ किया जाएगा. यदि किसी कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है.
वित्त सचिव ने कहा है कि विभागाध्यक्ष इस तरह के मामलों को अपने स्तर पर निपटा सकेंगे. उन्हें वित्त विभाग को कोई संदर्भ भेजने की जरूरत नहीं है. माफ किये जाने वाले लोन की राशि विभागाध्यक्ष सरकार की तरफ से पीएनबी बैंक में जमा कराएंगे. जबकि कर्मचारी के खाते में खड़ी लोन, एडवांस की राशि को बट्टे खाते में डाला जाएगा.
लकड़ी आधारित उद्योगों को मिलेंगे नए लाइसेंस
हरियाणा सरकार ने लकड़ी आधारित उद्योगों को नए लाइसेंस देने का फैसला लिया है. लकड़ी के उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह अहम कदम उठाने जा रही है. प्रदेश में लकड़ी की उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए 15 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. जिसके लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है.
जाने क्या बोले वन मंत्री कंवर पाल
वन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति ने पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर जिला के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.haryanaforest.gov.in खोल दिया है. इच्छुक उद्यमी इस पर आवेदन कर सकते हैं. नियम एवं शर्तें व आवश्यक दिशा-निर्देश उद्यमियों के लिए वन विभाग की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं.
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