चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई. अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी. एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं.
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव की शर्त दिव्यांग बच्चों पर लागू नहीं होगा. सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अशक्तता और दिव्यांग बच्चा पूरी तरह से महिला या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर,को यह लाभ मिलेगा. सीएम ने आगे कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है, इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी. इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी-2022 को पास किया है.
उन्होंने कहा कि हरियाणा ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलेपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत कीमत पर छूट या 6 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोर्टर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी. उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी की छूट मिलेगी.
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