चंडीगढ़ | हरियाणा में BJP की नायब सैनी सरकार गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हैं, जिसके तहत गरीब परिवारों को बेटी की शादी पर आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है. इस योजना का मकसद शादी के समय इन परिवारों के सिर से आर्थिक बोझ को कम करना है.
ई- दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई- दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. जिला डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं. इसके पश्चात ही, विवाहित कन्या के माता- पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाएगी.
इतने रूपए मिलती है राशि
- अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम BPL सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी.
- सभी वर्गों की विधवा व बेसहारा महिलाएं और अनाथ बच्चे, जो बीपीएल सूची में शामिल हैं या फिर उनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रूपए से कम हैं, तो उनको इस योजना के तहत 51 हजार रूपए की मदद मिलेगी.
- बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा.
- अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार BPL सूची में नहीं है और जिनकी सालाना आमदनी 1.80 हजार रुपए से कम है, उन्हें 31 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी.
दिव्यांग को 51 हजार रूपए
यदि विवाहित जोड़ा 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, तो उन्हें 51 हजार रूपए और दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो 31 हजार रूपए की अनुदान राशि दी जाएगी.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!